दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लगाए गए स्ट्रीट लाइटों में घोटाला मामले में सोमवार को सात लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया। इनमें चार अधिकारी दिल्ली नगर निगम के हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रदीप चड्ढ़ा ने कहा कि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। मामले की सुनवाई तीन अप्रैल से शुरू होगी।
अदाल ने दिल्ली नगर निगम के चार अधिकारियों सुपरीटेंडेंट इंजीनियर डी. के. सुगन, कार्यकारी इंजीनियर ओ. पी. महाला, लेखपाल राजू वी. तथा क्लर्क गुरचरण सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी तथा फर्जीवाड़ा के आरोप तय किए हैं। निजी कंपनी स्वेस्क पावरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जेपी सिंह तथा प्रबंध निदेकश टीपी सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। एक अन्य आरोपी फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी मेहुल कार्निक हैं।
SEND THIS POST TO YOUR FACEBOOK FRIENDS/GROUPS/PAGESकेंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रदीप चड्ढ़ा ने कहा कि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। मामले की सुनवाई तीन अप्रैल से शुरू होगी।
अदाल ने दिल्ली नगर निगम के चार अधिकारियों सुपरीटेंडेंट इंजीनियर डी. के. सुगन, कार्यकारी इंजीनियर ओ. पी. महाला, लेखपाल राजू वी. तथा क्लर्क गुरचरण सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी तथा फर्जीवाड़ा के आरोप तय किए हैं। निजी कंपनी स्वेस्क पावरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जेपी सिंह तथा प्रबंध निदेकश टीपी सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। एक अन्य आरोपी फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी मेहुल कार्निक हैं।