भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

टीम अन्ना ने किया कोर्ट के आदेश का स्वागत

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टीम अन्ना ने उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का मंगलवार को स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि किसी लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी एक नियत समय के भीतर अवश्य ही देनी चाहिए।


केजरीवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जन लोकपाल आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक का समर्थन किया है। यह है भ्रष्टाचार मामलों का समयबद्ध निपटारा।


उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने टूजी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के आग्रह पर प्रधानमंत्री को निर्देश जारी करने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि अगर चार माह के अंदर मंजूरी नहीं दी गई तो यह समक्ष लिया जाएगा कि मंजूरी दे दी गई।


उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत कोई शिकायत दायर करना किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सक्षम अधिकारी को किसी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन पर एक नियत समय के अंदर फैसला करना चाहिए।
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